माँ-बेटी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राधेलाल पिता प्यारेलाल राय निवासी ग्राम किरौन तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना में रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादिया मजदूरी का काम करती है। देवी सिंह साहू के यहां मजदूरी करती है देवी सिंह साहू को राधे खंगार किसी बात पर गंदी गंदी गालिया दे रहा था। फरियादिया ने आरोपी राधे खंगार को गाली देने से मना किया तो आरोपी फरियादिया को गाली देने लगा और मारने के लिए आया। फरियादिया अपने घर के अंदर पहुची तो आरोपी ने घर के अंदर चला गया और मारपीट की।

 

फरियादिया को बचाने उसकी बेटी आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की और जाते समय धमकी दी कि तुम लोंग गांव में नही रह पाओगे, जान से खत्म कर देगे। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 452, 294, 323, 506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राधे खंगार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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