लूट की राशि का सुपुर्दनामा निरस्त

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सागर. न्यायालय रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने जप्त शुदा राषि का सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25-26.07.2019 को मनीष सेन निवासी रधुराज नगर थाना सिटी कोतवाली जिला सतना ने थाना प्रभारी थाना रेल पुलिस सागर को एक लिखित आवेदन पत्र इस आषय से प्रस्तुत किया कि वह सतना में महीप शाह ज्वैलर्स के यहां काम करता है वह दिनांक 25.07.2019 को सेठ जी यहां काम करने वाला रंजीत कुषवाहा निवासी थाना कोठी जिला सतना को सेठ महीप शाह की दुकान से एक पिठ्ठू बैग जिसमें करीब 20 लाख रूपये रखे थे जिसे इंदौर सेठ के यहां देने के लिए रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल तक जा रहा था। दमोह में रात करीब 01ः00 बजे दो लड़के आये और बैग लेकर भागे रंजीत उनके पीछे भागा, चिल्लाया पर वे लड़के नही दिखे। घटना के कारण रंजीत सदमें में चला गया। उक्त लिखित आवेदन पत्र पर से पुलिस थाना जी.आर.पी सागर द्वारा आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण द्वारा चोरी की गयी रकम जप्त की गयी जिसका सुपुर्दनामा आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने सुपुर्दगी आवेदन का विरोध किया एवं बताया गया कि आवेदक द्वारा चाही गयी राषि तथा रिपोर्ट में लेख की गयी राषि भिन्न भिन्न है। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर जप्तशुदा राशि को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रस्तुत धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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