नाबालिग को घर से बहला फुसला के जाने में सहयोगी, आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी वीरेन्द्र राजपूत का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.2020 को नाबालिग पीडिता के पिता ने रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 14 साल है सुवह 09 बजे शौच जाने का कहकर घर से बाहर गयी थी जो लोटकर बापिस नही आई। तलाश करने पर भी नही मिली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहलाफुसला कर ले जाने की शंका बताई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाव करने पर उसने बताया कि राघवेन्द्र राजपूत द्वारा बहलाफुसला कर उसके उसके भाई वीरेन्द्र राजपूत के साथ उसकी मोटरसाइकिल से उसके साथ ले जाना बताया। इसके बाद पीडिता के साथ राधवेन्द्र द्वारा उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया गया। मामले में पूर्व में आरोपी राघवेन्द्र राजपूत को गिरफतार किया जा चुका है। आरोपी वीरेन्द्र राजपूत द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेन्द्र राजपूत का प्रस्तुत अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।