फर्जी कूटरचना कर जाति प्रमाण-पत्र बनवाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 30.07.2020 को सहदेव साहू हल्का पटवारी पलेरा द्वारा लिखित पत्र कार्यालय तहसीलदार पलेरा को दिया गया था जिसमें अभियुक्ता माला अहिरवार निवासी पलेरा वार्ड नंबर 12 के संदिग्ध जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में एफआईआर लेख करने हेतु निवेदन किया गया था। इस शिकायत पर मामले को थाना पलेरा के अपराध क्रमांक 311/2020 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. पर पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। आज दिनांक को माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष आरोपिया माला द्वारा अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत कराया था। उक्त जमानत आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुना गया। अभियोजन की ओर से श्री इमरत लाल अहिरवार के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपिया का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।