आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपिया मधु पुत्री अरविन्द जाटव उम्र 18 साल निवासी सुभाष वार्ड देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक विशाल अहिरवार आरोपिया मधु जाटव से 4 साल से प्रेम करता था और उससे वह शादी करना चाहता था। दिनांक 23.09.2020 को मधु ने विशाल से शादी करने से मना कर दिया और कहा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, वह मरे या जिये जो करना है करें, उसके यहां नहीं आये और ना ही उससे बात करें। जिससे दुष्प्रेरित होकर मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपिया मधु जाटव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।