हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 15.06.2018 को शाम करीब 07:00 बजे फरियादी कल्ला आदिवासी को उसके गांव के विजय लोधी ने बताया कि देवी कुशवाहा डण्डे से अपनी मां जानकी बाई उर्फ जनका (मृतक) को मार रहा है उक्त सूचना पर से फरियादी कल्ला एवं विजय जानकी उर्फ जनका के बेड़े में गये, तो उन्होंने देखा कि देवी कुशवाहा जान से मारने की नियत से जानकीबाई उर्फ जनका की डण्डे से मारपीट कर रहा है तो उन्होंने जानकीबाई उर्फ जनका को बचाने का प्रयास किया तो देवी कुशवाहा उन लोगों को धक्का देकर गांव की तरफ भाग गया। जानकीबाई उर्फ जनका अपने बेड़े में भूसा के पास पड़ी थी, जिसके सिर से खून निकल रहा था तथा शरीर में चोटें थीं। उन लोगों ने जानकीबाई को हिला-डुलाकर देखा लेकिन जानकीबाई उर्फ जनका खत्म हो गई थी। फरियादी कल्ला द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना बड़ागांव में अंतर्गत धारा 302 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् अपने निर्णय में प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को विचार में लेते हुए आरोपी देवी कुशवाहा को धारा 302 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 2000/- रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा की गई।