नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता ने दिनांक 25.11.2019 को थाना जतारा आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करयी की वह कक्षा 9वीं में शासकीय विद्यालय में पढ़ती है, उसके माता पिता दिल्‍ली में मजदूरी करने गये थे।वह एवं उसकी बहन अपने घर पर थे, दिनांक 17.11.2019 को करीब 06:00 बजे सुबह वह कारसदेव मंदिर के उपर पहाडि़या पर शौच करने के लिए जा रही थी तो रास्‍ते में बम्‍हौरी अब्‍दा का लड़का राजू अहिरवार पिता घनश्‍याम अहिरवार ने उसके साथ छेड़छाड़ कर गांव की तरफ भाग गया। राजू अहिरवार उसे स्‍कूल आते-जाते समय भी गलत इशारा करता था फिर उसने माता-पिता को दिल्‍ली फोन लगाकर घटना की सारी बात बतायी तो उसके माता-पिता दिनांक 23.11.2019 को दिल्‍ली से वापिस आए, फिर दिनांक 25.11.2019 को रिपोर्ट करने अपने माता-पिता के साथ थाने आयी। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर 372/2019 अंतर्गत धारा 354 भादवि एवं 7/9 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया। माननीय न्‍यायालय जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् अपने निर्णय में आरोपी राजू अहिरवार पिता घनश्‍याम अहिरवार को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 7/8 पॉक्‍सो एक्‍ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव द्वारा की गई।

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