नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा दयाराम जिला बड़वानी की धारा 376, 376(2)च, 376(2)एन, 342, 323, 506 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 26.06.2016 से फरियादी ने अपने भाई-बहन,पापा के साथ रह रही थे तथा बड़वानी से ही पढाई कर रहे थी अभियोक्त्री के पिता रात में भाई-बहन के सोने के बाद अलग कमरे में ले जाकर अभियोक्त्री साथ मारपीट करता था व अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम करता था और डराते-धमकाता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दुगा । डर के कारण अभियोक्त्री ने किसी को कुछ नही बताया था। लाकडाउन के टाईम अभियोक्त्री को घर में ही बंद करके रखता था अभियोक्त्री ने बाद मे अभियोक्त्री अपने मामा के घर जाकर सभी को घटना बताई और मामा व बहन के साथ बड़वानी थाने रिपोर्ट की। रिपोर्ट पर से थाना बडवानी में अपराध पंजीबध्द कर आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।