October 25, 2021
नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास
टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुये पैरवीकर्ता आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 09/12/2015 को शाम 05:00 बजे पीडि़ता अपने घर पर अकेली थी तभी आरोपी वित्थे कुशवाहा उसके घर आया और उससे बुरा काम कर लेने की बात कहकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उसके मना करने पर हाथ छोड़कर बुरी-बुरी गालियां देकर बोला कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा और भाग गया। पीडि़ता ने उक्त घटना अपने माता-पिता को फोन के द्वारा बतायी तथा थाना पृथ्वीपुर में घटना के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना पृथ्वीपुर में अपराध क्र० 371/2015 अंतर्गत धारा 354, 506 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(1)(11) SC.ST act दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 25/10/2021 को न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी वित्थे उर्फ पुष्पेन्द्र कुशवाहा को धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा धारा 3(1)(11) SC.ST act में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।