June 21, 2022
अपराध कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
टीकमगढ़. उक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 04.06.2016 को रात्रि करीब 01:00 बजे अभियोगी अपने कमरे में लेटी थी। बगल के कमरे में किरायेदार दो लड़कियॉं जो डी.एड. प्रथम वर्ष में हैं, लेटी थी। अभियोगी के मकान के अंदर किसी के घुसने की आवाज आई तो अभियोगी ने ललकारा तथा किरायेदारों ने देखा तो चिल्लाई कि कुण्डेश्वर का मनोज राय मकान के अंदर घुसा था व उन लोगों को देखकर छत पर से कुद कर भाग गया। मकान की लाईट जल रही थी जिससे उन लोगों ने मनोज राय को अच्छी तरह से पहचान लिया था तथा भागते समय पड़ोसी ने भी आरोपी मनोज को देखा है। आरोपी मनोज चड्डी-बनियान पहने था व किसी अपराध करने की नियत से मकान के अंदर घुसा था। अभियोगी के पति छतरपुर में थे, उनके आने पर अभियोगी ने चौकी खिरिया में घटना के संबंध में लिखित आवेदन दिया था, जिस पर से आरोपी मनोज राय के विरूद्ध 456 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया गया। इसके बाद आरोपी मनोज राय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं आरोपी पर सिद्धदोष पाये गये अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मनोज राय को 456 भा.दं.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।