मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति सभी निवासी मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 07.12.2015 को रात करीब 02ः30 बजे फरियादी अपने भाई की शादी का खाना खा कर घर जा रहा था तो रास्ते मे आरोपी नन्दू और शषि उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया, तभी मोनू प्रजापति ने फरियादी को बल्ला मारा जिससे उसे चोट कारित हुई एवं अन्य आरोपीगण ने भी फरियादी के साथ मारपीट की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बीना में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान अभिलाष जैन, बीना की अदालत ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।