गैर ईरादतन हत्या के मामले में आरोपी को  10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर । गैर ईरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी नीरज यादव को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू. के अर्थदण्ड की सजा से सत्र न्यायाधीष श्रीमान एम.के. शर्मा जिला-सागर की न्यायालय ने दण्डित किया। मामले की पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 09.07.2024 को रात्रि 9:24 बजे साक्षी अमर सिंह द्वारा उसके पिता मृतक दौलत सिंह लोधी को उसके साथ मारपीट की घटना बताते हुये मृत अवस्था में बी.एम.सी. सागर लाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृतक घोषित कर सूचना थाना गोपालगंज की दी। उक्त सूचना पुलिस चैकी बी.एम.सी. सागर में प्राप्त होने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन लेख की गई इसी दिनांक को रात्रि 22:35 बजे फरियादी योगेश लोधी ने थाना नरयावली ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की आज रात करीब 8:30 बजे की बात है मैं अपने दुकान पर बैठा था, उसी समय उसके दोस्त आशीष यादव ने फोन पर बताया कि तुम्हारे दादा दौलत सिंह लोधी के साथ झण्डापुरा में मारपीट हो रही है। वह देखने गया तो उसके दादा वहां पर नहीं मिले। घटना देखने वाले ने बताया कि तुम्हारे दादा मंदिर के पास से आ रहे थे और वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम नीरज यादव है, तुम्हारे दादा को बिना बात के गालियां देने लगा व जान से मारने की नियत से मारपीट की जिससे उन्हें गंभीर चोंटे आईं और उन्हें बी.एम.सी. सागर अस्पताल लेकर गये हैं जिसके आधार पर थाना नरयावली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, मामला विवेचना में लिया गया। थाना नरयावली द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 296,103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया। विचारण उपरांत प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा घटना के स्वरूप मृतक की आयु और आरोपी द्वारा मृतक पर जिस हथियार से प्रहार किया गया था उसे देखते हुये तथा चोटों की प्रकृति को देखते हुये आरोपी का मृतक को मारने का आशय प्रकट नहीं हुआ इसलिए आरोपी को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता गैर ईरादतन हत्या के मामले में दोषी पाते हुये उपरोक्त सजा से माननीय न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश एम.के. शर्मा के द्वारा दण्डित किया गया।
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