शादी का झांसा देकर सामूहिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर दृष्कृत्य करने वाले आरोपी सनमान उर्फ सलमान पिता नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई जिला विदिशा म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने अभियोक्त्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसला के ले जाने से संबंधित रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 363 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया एवं अभियोक्त्री के बयान लिये गये जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त सनमान सौर उसे शादी का झांसा देकर उसे पहाड़ी तरफ ले गया और उसके साथ दृष्कृत्य किया तथा अभियुक्त पप्पू उर्फ तोरन को बुला लिया उसने भी दृष्कृत्य किया। आरोपी सनमान अभियोक्त्री को जबरजस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम करता रहा। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 366(ए),376,342,34 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सनमान उर्फ सलमान पिता नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई जिला विदिशा म.प्र. का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।