गेहूं, चॉवल व केरोसिन की कालाबाजारी पड़ी भारी,भेजा जेल

ओरछा. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी कनिष्ठ आपूति अधिकारी संदीप पांडेय द्वारा थाना ओरछा में उपस्थित होकर बंदूलाल अहिरवार प्रबंधक वनोपज सहकारी समिति ओरछा एवं देवेन्द्र अहिरवार विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान दिगवारकला के द्वारा वितरण सामग्री गेहूं, चॉवल व केरोसिन में अनियमितता करने संबंधी आवेदन पत्र मय जांच रिपोर्ट पंचनामा पेश किया जिसके आधार पर थाना सिमरा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 104/2020 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का मामला दिनांक 11.05.2020 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में फरार दोनों आरोपीगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय ओरछा के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।