कॉपीराइट एक्ट दो आरोपी गिरफ्तार, 412 नग हाथ घडी, 21 नग चश्मा बरामद

बिलासपुर. थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/10/21को EIPR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी मयंक शर्मा थाना सिटी कोतवाली आकर लिखित आवेदन दिया की कृष्णा ट्रेडर्स वृंदावन परिसर तेलीपारा तथा R.S. ट्रेडर्स वृंदावन परिसर तेलीपारा के संचालक के द्वारा अपने दुकान में फास्ट्रेक एवं टाइटन कंपनी के घड़ी एवं चश्मा के असली उत्पाद के नाम पर नकली सामान की बिक्री किया  जा रहा है lकी शिकायत एवं सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा तस्दीक हेतु वृंदावन परिसर जाकर उक्त बताएं दुकान पर कृष्णा ट्रेडर्स के संचालक संदीप बजाज पिता  मोहनलाल बजाज उम्र 40 साल निवासी सिंधी कॉलोनी के दुकान से EIPR के जांच अधिकारी मयंक शर्मा द्वारा फास्टट्रैक तथा टाइटन कंम्पनी के नकली उत्पादों को चिन्हित करने पर 270 नग हुबहू असली जैसा दिखने वाला फास्ट्रेक कंपनी का नकली हाथ घड़ी कीमती लगभग ₹17550 एवं 21 नग टाइटन कंपनी के चश्मे जैसे दिखने वाला चश्मा कीमती ₹945 मिलाl जिसे बरामद कर उक्त नकली उत्पादों को रखने एवं बिक्री करने के संबंध में अनुज्ञा पत्र पेश करने का नोटिस दिया गया lजो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया जिसे मौके पर धारा इन 51,63 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मुताबिक जप्त किया गया lतथा R.S. ट्रेडर्स दुकान में पहुंचा जहां पर मनोज नेवदानी पिता धनराज नेवदानी उम्र 36 साल निवासी अर्चना विहार रोड नेहरू नगर मिला जो अपने आपको R.S. ट्रेडर्स दुकान का संचालक बताया lजिन्हें सूचना से अवगत कराया गया उसके बाद जांच अधिकारी मयंक शर्मा द्वारा R.S. ट्रेडर्स दुकान से फास्ट्रेक कंपनी के जैसा दिखने वाला कुल 142 नकली हाथ घड़ी कीमती लगभग 9230 रुपए को जप्त कर थाना लाया गयाl धारा 51,63 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!