नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी जितेन्द्रा मारण को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 250 रूपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने की स्थिति में 1-1 माह का अतिरिक्त् सश्रम कारावास से दंडित किया। उक्तन प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गयी। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि दिनांक 15/01/2019 को पीड़िता द्वारा अपने चाचा के साथ थाना रातीबड उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई गई कि आरोपी जितेन्द्रा मारण द्वारा पीड़िता को बहुत परेशान किया गया है। आरोपी छत के उपर से पीड़िता की तरफ पत्थर मारता है, गाना गाकर सीटी बजाता है और गंदे गंदे कमेंट करता है। जब पीड़िता स्कूल जाती है तो आरोपी पीड़िता का पीछा करता है और उसे परेशान करता है। इस कारण पीड़िता स्कूल भी नहीं जा पाती है। जब पीड़िता ने अपने घर पर यह बातें बताई तो आरोपी घर वालों के साथ गाली.गलौच करने लगा और बोलने लगा जो करना है कर लो।