नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्टं के न्यायालय ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड के आरोपी को दोषी पाते हुए 354 भादवि 9ख /10 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि फरियादिया ने पीड़िता के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18/10/2013 को अपने परिवार के साथ एसी कोच में एपी एक्सप्रेस में आगर से हैदराबाद जा रही थी, उसी कोच में अभियोक्त्री की बर्थ के पास आरोपी का भी बर्थ था । आरोपी के साथ उसकी पत्नी व एक बच्चा साथ था। दिनांक 19/10/2013 को रात्री 2ः 10 एएम पर भोपाल स्टेशन पहुंचने के पहले आरोपी सुधाकर ने अभियोक्त्री के कपड़े के अंदर से गुप्तांग में हाथ फैरा । इसके पश्चात अभियोक्त्री रोने लगी और डर गयी । तब उसकी मां जाग गयी और पिता भी जाग गये। तब अभियोक्त्री ने संपूर्ण घटना अपने माता पिता को बतायी एंव उन्होने टीटी को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके पश्चात टीटी ने संबंधित थाना व एमसीओ को जानकारी दी और उनके द्वारा एमसीओ भोपाल द्वारा पूछताछ की गयी थी। इसके पश्चात नागपुर एमसीओ द्वारा भी पूछताछ की गयी थी और आरोपी को दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद सिकंदराबाद पहुंचकर अभियोक्त्री के पिता ने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी थी। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी सुधाकर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदण्डत से दंडित किया गया।