नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

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भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी नीलेश राजपूत को नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8,000 रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 4 माह के अतिरिक्ते कारावास से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 28/02/2018 को फरियादिया ने पीड़िता के साथ थाना निशातपुरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिण् 28/02/2018 को 12 रू 3 बजे दिन की बात है वह अपने कॉलेज जा रही थी कि उसी समय फरियादिया ने देखा कि सेंट जॉर्ज स्कूल के सामने मेरी बहिन को आरोपी नी‍लेश राजपूत जो कि हमारे कारखाने में काम करता है अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर लांबाखेडा तरफ ले जा रहा था मैने अपनी गाडी एविएटर से आरोपी का पीछे किया। आरोपी नीलेश मोटर साईकिल जिसका नंबर मुझे याद नहीं है काफी तेज रफ्तार से चलाते हुये ले जा रहा था जिसे मैने लांबाखेडा बैरसिया रोड पर पीछा कर पान गुमठी के सामने जाकर रोका तो मेरी बहिन मोटर साईकिल से नीचे उतरकर तुरंत फरियादिया के पास आई तभी आरोपी नीलेश गाडी लेकर भाग गया। जब मैने अपनी बहिन से पूछा तो वह बोली कि आरोपी नीलेश ने उससे कहा कि पापा ने तुम्हेंन स्कूल से लाने के लिये भेजा है इस कारण पीड़िता आरोपी के साथ गाडी में बैठ गई। आरोपी नीलेश किसी काम का बहाना बनाकर मुझे लांबाखेडा ले जा रहा था। फरियादिया द्वारा पीड़िता को घर लाकर उनके पिता से पूछा कि उन्होंने नीलेश को पीड़िता को स्कूल से लेने के लिये भेजा था तो पापा ने मना किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी नीलेश राजपूत को दंडित किया गया।

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