नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
न्याायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी गण नावेद खान, रोहित खंगार एवं आरोपी अनमोल चौहान को सजा सुनाई । आरोपी नवेद खान को धारा 363, 366 भादवि में 3.3 वर्ष का सश्रम कारावासए धारा 376 भादवि एवं पाक्सोस एक्ट में बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू के अर्थदंड से दंडित किया । आरोपी रोहित खंगार को धारा 363, 366 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावासए धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाक्सोम एक्टक में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं आरोपी अनमोल चौहान को धारा 363, 366 भादवि में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 354 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7/8 पाक्सोन एक्टर में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000रू के अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने की दशा में 6-6 माह के अतिरिक्तर कारावास से दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टीपी पी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने किया। मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्याक शुक्लाि ने बताया कि फरियादी ने थाना हबीबगंज भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया कक्षा आठवी की पढाई कॉर्मल कॉनवेंट स्कूोल से कर रही है। आरोपी रोहित ख्ंगार उसका दोस्तई है जिसे वह लगभग 6 साल से जानती है, अनमोल एवं नवेद रोहित के दोस्त है जिसके कारण वह इन दोनों को भी जानती है। दि. 27/08/2018 को रात करीब 3 बजे जब पीडिता सो रही थी तभी उसे मोबाईल की बीप बजने की आवाज आई उसने देखा तो इंस्टाकग्राम पर आरोपी रोहित का मैसेज था जिसमें उसे घर के बाहर आने की बात थी। पीडिता के मना करने पर अनमोल ने मैसेज से धमकी दी कि यदि तू बाहर नहीं आई तो तरे मम्मी .पापा को जान से मार देगें। डर के कारण जब वह बाहर गयी तो देखा कि अनमोल जाली के अंदर आ्ंगन में था और बाहर का गेट बंद था। अनमोल ने जबरदस्तीा मुझे उठाकर रोहित को दियाए रोहित ने मुझे गेट से बाहर निकाला। नवेद बाहर गोल्ड न कलर की कार में बैठा हुआ थाए पीडिता घबराई हुई थी उसे गाडी का नंबर याद नहीं था। तीनो आरोपियों ने पीडिता को डरा.धमकाकर कार में बैठाया। आरोपी नवेद कार चला रहा थाए अनमोल मेरे बगल में पीछे वाली सीठ पर बैठकर बुरी नियत से मुझे जबरदस्तीच किस कर रहा था । फिर नावेद ने 11 नबंर के पास गाडी रोकीए और रोहित ने अनमोल को गाडी से बाहर करके मुझे बुरी नियत से छुआ और किस कियाए रोहित और अनमोल 11 नंबर के पास गाडी से उतर गये। पीडिता ने नावेद से घर छोडने की बात कही तो नवेद जबरदस्तीे उसे साकेत नगर के सुनसान इलाके में ले गयाए और एक जगह कार खडी कर दी। कार के अंदर नवेद ने पीडिता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। मैं चीख.चिलला रही थी लेकिन रास्ताड सुनसान होने के कारण किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। इसके बाद 5 बजे आरोपी नवेद ने पीडिता को घर के अंदर आंगन में लाकर छोडा और मुझे किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दीए तो डर के कारण यह बात पीडिता ने किसी को नहीं बताई। दि. 31/08/2018 को पीडिता का भाई आयुष इंदौर से घर आया तो पीडिता ने सारी बात अपने भाई को बताई और अपने मम्मी-पापा के साथ थाने जाकर घटना की रिपोर्ट की।