May 3, 2024

तीन आरोपियों को किया गया जिला बदर

सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी  सागर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. तारिक पिता अख्तर उस्मानी, उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर 2. शाहनाज पिता लतीफ रंगरेज उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर-9 राहतगढ़ जिला सागर 3. अबरार उर्फ बब्बू पिता अख्तर उस्मानी उम्र 5 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया।  सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा 03 आरोपीगणों के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी तारिक जिसके विरूद्ध वर्ष 2008 से 07 प्रकरण, आरोपी शाहनाज रंगरेज जिसके विरूद्ध वर्ष 2006 से 05 प्रकरण एवं आरोपी अबरार उर्फ बब्बू जिसके विरूद्ध वर्ष 2013 से 04 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। सभी आरोपीगण लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है आरोपीगणो के विरूद्ध मारपीट, बल्बा, हत्या का प्रयास जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकना, मांग गाली-गलौज करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपीगण 1. तारिक पिता अख्तर उस्मानी 2. शाहनाज पिता लतीफ रंगरेज 3. अबरार उर्फ बब्बू पिता अख्तर उस्मानी के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं तीनो आरोपीगणों को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।

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