11 वर्षो से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी को किया गया जिला बदर

सागर. न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार, निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार दतया जिला सागर का मूल निवासी होकर विगत 11 वर्ष से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है जिसके विरूद्ध वर्ष 2010 से 07 प्रकरण, पंजीबद्ध किये गये है। जिसमें आरोपी के विरूद्ध बलात्कार, अवैध शराब विक्रय, एससी/एसटी एक्ट का मामला, मारपीट करना, गाली गलौच करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा, शांति, लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं आम जनता में भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं आरोपी को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।

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