November 5, 2025
उत्तर प्रदेश में लागू हुआ कारखाना संशोधन अधिनियम
उत्तर प्रदेश में कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू होने से अब दैनिक कार्य अवधि 12 घंटे और तिमाही ओवरटाइम 144 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव औद्योगिक विकास को गति देगा, उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा, जिससे राज्य की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को समर्थन मिलेगा। इस अधिनियम में महिला श्रमिकों को सुरक्षित रात्रि पाली में काम करने की अनुमति भी शामिल है, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश कारखाना (संशोधन) अधिनियम राज्य में लागू हो गया है, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अधिक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


