मुद्रक एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025
बिलासपुर. नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हरहाल में पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हरहाल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकतम 06 माह का कारावास एवं 2 हजार रूपये का जुर्माना दण्ड स्वरूप भुगतना पड़ेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान उपरोक्तानुसार नियमों एवं निर्देशो के पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
More Stories
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रविन्द्र सिंह को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिलासपुर नगर निगम में पर्यवेक्षक की...
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में थाना स्टाफ को हेलमेट वितरण
सभी कार्यालय इन स्टाफ को प्रतिदिन हेलमेट लगाने हेतु किया गया आदेशित बिलासपुर . चेतना अभियान एवं सड़क सुरक्षा के...
शहीद हेमू कालानी 82 वीं पुण्यतिथि पर दी गई पुष्पांजलि
बिलासपुर, संस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में अल्पायु में सिंध के सपूत श्रीअमर शहीद हेमू कालानी की 82 वीं पुण्यतिथि के...
कलेक्टर अवनीश शरण ने नामांकन की तैयारी का लिया जायज़ा
जिला कार्यालय में बढ़ रही लोगों की चहल - पहल बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने सवेरे...
प्रदेश भर के सभी जिलों में चल रही आरक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाये
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार नौकरियों का व्यापार...
चुनाव अभियान समिति की दूसरी बैठक संपन्न
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में नगर निगम, पालिका, पंचायत की चुनाव को लेकर चुनाव घोषणा पत्र समिति की दूसरी...