November 26, 2024

आईजी डांगी ने रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को धारा 144 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश

बिलासपुर. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर  रतनलाल डांगी  ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को धारा 144 का उलंघन करने वालों और अकारण व  बिना मास्क के घूमने वाले लोगों  के साथ सख्ती से निपटने  के साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। श्री डांगी ने कहा है कि रेंज अंतर्गत सभी जिलों में नाईट कर्फ्यू लागू हो गया है। उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। नाइट कर्फ्यू को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिकाधिक पेट्रोलिंग कराई जाए तथा अनावश्यक घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों तथा ऐसे जगहों में जहां जनसमूह इकट्ठा होता हो वहां धारा 144 का पालन कराने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने सरीखे, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का अक्षरश: पालन कराया जाए। इसी तरह व्यापारी संगठनों की बैठक लेकर उन्हें हिदायत दी जाए कि वे स्वयं और अपने ग्राहकों से भी, मास्क लगाने तथा 2 गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियम का पालन कराना सुनिश्चित करें। आईजी श्री डांगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जिले और क्षेत्र के सभी वितरण केंद्रों जैसे राशन दुकान, पेट्रोल पंप,आबकारी दुकान, खेल के मैदान, उद्यान ,शॉपिंग मॉल और सिनेमा आदि में नागरिकों से मास्क पहनने तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने एवं हाथ धोने के नियम का पालन  कराया जाए। उन्होंने पुलिस कार्यालयों, थाना व चौकियों में तैनात सभी अधिकारियों से कोरोना के लिए तयशुदा व्यवहार का पालन कड़ाई के साथ कराने और लापरवाही पूर्वक इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश अपने पुलिस अधीक्षकों को दिया है। इसी तरह उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि पुलिस अधीक्षक जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर रेल अथवा सड़क मार्ग के जरिए, अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की  रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर  कोरोना स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से कराएं। इन स्थानों पर कोविड  टेस्ट की भी व्यवस्था कराई जाए।श्री डांगी ने इन सभी नियमों को व्यवहार में नहीं लाने या पालन नहीं करने की दिशा में दशा में महामारी रोग अधिनियम  1897 के नियम 03 के अधीन उल्लिखित
दण्ड और जुर्माने के प्रावधानों से लोगों को परिचित कराएं। इसके बावजूद भी उनके द्वारा इसका पालन नहीं कराने की स्थिति में कड़ाई के साथ समुचित विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। अपने निर्देशों को लेकर उन्होंने ताकीद की है कि उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय। वहीं इसके अलावा भी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ एवं रेंज कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी सभी निर्देशों का पालन भी आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post किसान आत्महत्या मामले में पटवारी गिरफ्तार
Next post नगरीय निकाय चुनाव 2021 नगरीय निकायवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
error: Content is protected !!