मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 46 साल को धारा 451/149, 294/149, 323/149, 325/149 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल  द्वारा पैरवी की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2008 को रात करीब 9 बजे फरियादी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर स्थित चबूतरे पर बैठा था। उसी समय अभियुक्तगण श्रीराम, गोलू, पप्पू, रामषरण हाथों मंें लाठियां लेकर आये और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गालियां देने से मना करने पर आरोपी मारपीट करने लगा एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना मोतीनगर में दर्ज कराई। थाना मोतीनगर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 40 साल को धारा 451/149 में 10 माह सश्रम और 200 रूपए का अर्थदण्ड, 294/149 में 02 माह सश्रम और 200 रूपए का अर्थदण्ड, 323/149 में 06 माह का सश्रम और 200 रूपए का अर्थदण्ड, 325/149 में 06 माह का सश्रम और 300 रूपए का अर्थदण्ड एवं 506(2) में 10 माह का सश्रम और 100 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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