February 8, 2025

बलात्कार के प्रयास एवं हत्या के आरोपी को आजीवन करावास

सागर. न्यायालय आर. प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी शोभाराम कोरी पिता राकेष कोरी उम्र 20 साल निवासी थाना अंतर्गत गोपालगंज सागर को बलात्कार के प्रयास एवं हत्या का दोषी पाते हुए धारा 376(क)/511 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे एवं वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की।लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक-29.01.2020 को बी.एम.सी. अस्पताल सागर के डॉक्टर के द्वारा एक महिला की मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी गोपालगंज में दी गई। चौकी द्वारा थाने पर सूचना दी गई। जहॉं थाना पर असल मर्ग कायम कर जॉंच में लिया गया। मर्ग जॉंच के दौरान चक्षुदर्षी साक्षीगण के कथन लेख किए गए। साक्षियों द्वारा अपने कथनों में बताया कि दिनांक-29.01.2020 को शाम करीब 05.30 बजे आरोपी शोभाराम कोरी ने मृतिका के साथ आर्मी क्षेत्र के नाले में जबरन बलपूर्वक बलात्कार किया एवं गला दबाकर हत्या कर दी। मर्ग जॉंच के बाद आरोपी शोभाराम के विरूद्ध थाना गोपालगंज में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवचेना के दौरान मृतिका के शव पंचनामा की कार्यवाही कराई गई पोस्टमार्टम कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये घटना का नक्षा मौका तैयार किया गया। घटनास्थल से जब्त वस्तुओं को परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया। चक्षुदर्षी साक्षियों के धारा 164 दप्रसं के कथन लेख किए गए। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से मृतिका की आरोपी शोभाराम द्वारा हत्या कारित करने एवं बलात्कार करने के ठोस सबूत प्रस्तुत किये गये। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों को परीक्षित कराया गया। न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शोभाराम कोरी को बलात्कार का प्रयास व हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।

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