नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवान कारावास

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अनिल कुशवाह पिता फूलसिंह कुशवाह आयु 26 वर्ष निवासी काछीवाडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर म0प्र0 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10,000 रू के अर्थदण्ड , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(j) (ii)/6 में दोषी पाते हुये 20 वर्ष सश्रम के सश्रम कारावास एवं 5,000 रू के अर्थदण्ड़ तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (w-ii) में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया |विशेष लोक अभियोजक शाजापुर श्री प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि, दिनांक 20.06.2019 को  रात्रि 11:00 बजे से सुबह 04:00 बजे के मध्य आरोपी ने यह जानते हुए कि ,पीडिता अनुसूचित जाति / जनजाति की है पीडिता के साथ बलात्कार किया जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गयी। घटना की रिपेार्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दर्ज की गई थी।थाना लालघाटी शाजापुर के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर एवं श्री प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।

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