मुकेश गुप्ता, रजनेश सिंह,अरविंद कुजूर पर लटकी तलवार गई ठंडे बस्ते में

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बिलासपुर.याचिकाकर्ता रजनेश सिंह ( पुलिस अधीक्षक),अरविंद कुजूर (पुलिस अधीक्षक),अशोक जोशी (पुलिस उप अधीक्षक) एवं लगरेरु खेस (पुलिस निरीक्षक) ने अधिवक्ता अनिल पिल्लई, अनुपम दुबे,रोहित शर्मा के माध्यम से उक्त प्रकरण में रिट याचिका प्रस्तुत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर. सी .एस. सामंत ने अंतरिम रूप से उक्त एफ आई आर की कार्यवाही पर रोक लगा दी। ज्ञात हो कि वर्ष 2014 में जल संसाधन विभाग के ई. ई .आलोक अग्रवाल के ठिकानों पर पड़े छापे पर उनके भाई पवन अग्रवाल ने सी. जी. एम. कोर्ट में 156/3 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। परिवाद में याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी के रूप में उल्लेखित किया गया था। अतः उक्त संशय के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न आधारों पर रिट याचिका प्रस्तुत की थी। उक्त मामले में अधिवक्ताओ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधी सम्मत न होने के आधार पर खारिज किये जाने का जिरह किया।

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