अवैध संबंध की शंका में ग्रामीण की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

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बिलासपुर. षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने अवैध संबंध की शंका में कुल्हाड़ी मार कर ग्रामीण की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 100 रु अर्थदंड की सजा सुनाई है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरकुंडा निवासी आरोपी महेंद्र उर्फ रविन्द्र कुर्रे पिता बद्री प्रसाद कुर्रे उम्र 40 को गांव में रहने वाले त्रिभुवन पर पत्नी के साथ अवैध संबंध होने की शंका थी। इसी शंका में उसने 12 जून 2018 की रात 8 बजे तालाब के पास कुल्हाड़ी से गर्दन व सिर में वार कर त्रिभुवन की हत्या कर दी। पचपेड़ी पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी महेंद्र कुर्रे को धारा 302 में आजीवन कारावास व 100 रु अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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