पॉवर कंपनी में आरटीआई विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला संपन्न

बिलासपुर. कार्यालय मुख्य अभियंता (बि.क्षे.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारियों हेतु एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन क्षेत्रीय मुख्यालय तिफरा के सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में बिलासपुर क्षेत्र के समस्त अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारीगण सम्मिलित हुये।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अभियंता (बि.क्षे.) ए.के.धर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता  पी.के.कश्यप, अधीक्षण अभियंता  जी.पी.सोनवानी, पी.के.कोमेजवार,  बी.पी.जायसवाल एवं प्रशिक्षक  शशिकांत राठौर तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति में किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अभियंता धर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्ता एवं उनके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षक श्री शशिकात राठौर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य, सूचना के अधिकार की आवश्यकता, सरकारों और उनके तंत्रों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाना, आरटीआई अधिनियम के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर नगर वृत्त के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता प्रशिक्षण में उपस्थित थे तथा कोरबा वृत्त के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं मुंगेली संभाग, पेण्ड्रारोड संभाग के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण विडियों कॉफ्रेंसिंग तथा मोबाईल के माध्यम से जुडे रहे।

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