घर में घुस कर मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा आरोपी नन्नु उर्फ नरेन्द्र पिता घीसा की धारा 452 मे 1 वर्ष का कारावास व धारा 323 में 6 माह का कारावास जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कु कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक को करीब 03.00 बजे की बात है फरियादी अपनी बीमार पत्नि राजूबाई तथा मां भुरी बाई को साथ घर पर बातचीत कर रहा था। तभी गांव का नन्नु पटेल उर्फ नरेन्द्र भीलाला शराब के नशे में अचानक घर में घुस गया तथा गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और फरीयादी की पत्नि बिस्तर को दो थप्पड मार दिया। फिर फरीयादी व उसकी मां भुरी बाई बचाने गई तो आरोपी ने उन दोनों को भी हाथ मुक्कों से मारपीट जिससे उन्हे हाथ पांव में चोट आई चिल्ला चोट करने पर नन्नु घर से निकलकर बाला पिता सडिया भीलाला के घर जाकर बाला के साथ हाथ मुक्को से मारपीट की। आरोपी नरेन्द्र ने फरीयादी को जान से मारने की धमकी दी। फरीयादी परिजनो को साथ लेकर थाने रिपोर्ट की। आरोपी पूर्व से ही जेल में था।