April 1, 2022
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय श्रीमती दीपाली शर्मा विशेेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रोशन रैकवार पिता तुलसीराम रैकवार उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को धारा 354 भादवि एवं धारा 3(2)(v-क) एस.सी. एस.टी. एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन की। जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीड़िता ने थाना प्रभारी को इस आशय की लेखीय सूचना प्र्रस्तुत की कि आरोपी उसे स्कूल जाते समय रास्ते में बुरी नियत से छेड़छाड़ करता है। नवरात्रि में अष्टमी के समय दिनांक-28.09.2017 को शाम करीब 06.30 बजे उसे पकड़ लिया और कह रहा था कि उससे शादी कर लो, मांग में सिंदूर भरवा लो। उस समय उसकी सहेली साथ थी फिर वे लोग घर आ गए तब से आरोपी लगातार पीड़िता का पीछा करता रहता है और कहता है कि उससे शादी करो नही ंतो अपनी जान दे देगा। इस प्रकार कई महीनों से छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है। पीड़िता ने घटना के बारे में माता पिता को बताया, शर्म व बदनामी के डर से रिपोर्ट करने नहीं गई। उसके बाद दिनांक-16.11.2017 को उक्त लिखित सूचना पर आरोपी के विरूद्ध थाना खुरई में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रोशन को धारा 354 भादवि एवं धारा 3(2)(अ-क) एस.सी. एस.टी. एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।
महिला से मारपीट के आरोपी की जमानत खारिज : महिला से मारपीट करने वाले एक आरोपी की जमानत जेएमएफसी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ ने खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ शरद सिंह यादव ने की। अभियुक्त के विरूद्ध मामला यह है कि घटना दिनांक-13.07.2021 को रात 07ः45 बजे के आस पास अभियुक्त मान सिंह लोधी ने आहत महिला के साथ हंसिया डंडा से मारपीट की तथा जब महिला अभियुक्त से बचने के लिये भागकर अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद करने लगी तो पीछे मानसिंह डंडा लेकर दौड़ा और धक्का देकर दरवाजा खोलकर महिला को मारने लगा तथा मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर जाने से मारने की धमकी देने लगा। महिला ने घटना की रिपोर्ट थाना शाहगढ़ में की। आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर मानसिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए मान. न्यायालय सुश्री रेनु खान जेएमएफसी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।