February 8, 2025

मुकुट चोरी करने और उन्हें गलाकर चांदी की सिल्ली बनाने पर 2 आरोपियों को सजा

शाजापुर. न्यायालय विष्‍णु दुबे जेएमएफसी शुजालपुर के द्वारा आरोपी रमेशचंद्र पिता लक्ष्‍मीनारायण सोनी उम्र 52 वर्ष निवासी लौहार मोहल्‍ला तलेन जिला राजगढ को धारा 451, 380 भादवि में क्रमंश: 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्‍ड एवं आरोपी गोपाल पिता फूलचंद सोनी उम्र 21 साल निवासी भीलखेडा जिला शाजापुर को धारा 411 एवं धारा 427 भादवि के अतंर्गत दोषी पाते हुए क्रमश: 1 वर्ष एवं 6 माह के सश्रम कारावास तथा500-500 रू के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 10.02.2021 को फरियादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी कि, सुबह करीबन 11 बजे दो अज्ञात व्‍यक्ति ग्राम पेवंची के श्रीराम मंदिर में बैठे थे, तो उसके पिताजी नीलम सिंह ने उनसे बोला कि तुम मंदिर में कैसे बैठे हो तो वह बोले कि हमें पुजारी जी ने मुर्ति के कलर के लिए बुलाया है। फिर उसके पिताजी नीलम सिंह खेत पर चले गये।  शाम करीबन 7 बजे पुजारी जी एवं हम लेाग मंदिर में आरती के लिये गये तब देखा कि श्रीराम, लक्ष्‍मण व सीता माता के पुराने चांदी के मुकुट किमती करीबन 18000/- रूपयें के नहीं थे। जिनके बारे में हमने एवं पुजारी जी ने आस पास एवं गांव में तलाश की जो नहीं मिले। जिन्‍हे कोई अज्ञात बदमाश  चोरी कर ले गये है।

विवेचना के दौरान इस प्रकार की साक्ष्‍य प्राप्‍त हुई कि, आरोपी रमेश ने मंदिर से राम, लक्ष्‍मण एवं सीता के मुकुट चुराये थे। जिन्‍हे उसने आरोपी गोपाल सोनी को 18000/- रूपयें में बेचें थे। आरोपी गोपल सोनी द्वारा मुकुटों को गलाकर उनकी चांदी की सिल्‍ली बनाई गई थी जो आरोपी गोपाल से जप्‍त हुई एवं आरोपी रमेश से 13000/- रूपयें नगद जप्‍त हुए। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्‍तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्‍य एवं अभियेाजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए  दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी  अजय प्रताप सिंह बुंदेला सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

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