नाबालिग को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी छोटू पिता भँवरलाल,उम्र २४ वर्ष निवासी सेकनपुर तहसील ब्यावरा जिला राजगढ को भादवि की धारा 363 भारतीय दंड विधान में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूअर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जुर्माना जमा नहीं करने पर पृथक से अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश भी दिया गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 25/01/2018 को पीडिता के पिता ने पुलिस थाने में जाकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में लिखाई थी। विवेचना के दौरान अवयस्क पीडिता को आरोपी छोटू के कब्जे से दस्तयाब किया गया । पीडिता ने कथन में बताया कि दि0 24/01/2018 को आरोपी छोटू उसे मोटरसाईकिल पर बहलाफुसलाकर शादी करने का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दिनांक 24/01/2018 से 02/02/2018 तक कई बार बलात्कार किया। आरोपी ने पीडिता को डराया धमकाया था और उसे अपने घर पर रखा । अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी छोटू पिता भँवरलाल के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एवं अंतिम बहस विशेष लोक अभियोजक श्री प्रतीक श्रीवास्ताव जिला शाजापुर ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी छोटू को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।