दुष्कर्म करने वाला आरोपी पहुंचा जेल

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बड़वानी. न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी गणेश पिता प्रकाश उम्र 30 वर्ष निवासी थाना जुलवानिया को धारा 376(2)च, में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.06.2021 को पीड़िता सुबह 07ः30 बजे अपने घर से थोडी दूर नाले के पास गयी थी। तभी आरोपी गणेश नाले के पास आया और आरोपी ने पीड़िता के पास आकर बुरी नियत से हाथ पकड़कर खिंच कर ओर नाले में गिरा दिया और पीड़िता के साथ गलत काम किया। पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबा दिया। उसके बाद पीड़िता की लड़की आ गयी। पीड़िता की लडकी ने आरोपी से बोला तुम मेरी मॉं के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। उसके बाद आरोपी वहॉं से भाग गया। यह पूरी घटना पीड़िता ने अपने पति को बतायी और थाना जुलवानिया में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट कार्रवाई । आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।

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