बिलासपुर। घुमाने के बहाने युवक 10 साल की बच्ची को साथ ले गया। रात भर अपने पास रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर सुबह बच्ची को उसके घर के पास छोडक़र फरार हो गया। पीडि़ता ने घटना की जानकारी परिजन को दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी युवक
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना उटी जिला निलगिरीस राज्य तामिलनाडू से शून्य पर एफआईआर की कॉपी, थाना सीपत प्राप्त होने पर आरोपी नरेश कुमार के द्वारा पीडिता को नाबालिक जानते हुए ग्राम दर्राभांठा दुर्गा मंदिर में शादी कर, नाबालिक पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपने साथ उटी ले जाने
आरोपी युवक ने वीडियो जारी कर महिला पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप बिलासपुर। शहर की भाजपा नेत्री से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पीडि़ता महिला का आरोप है कि बिजनेस में 2.50 करोड़ रुपए का निवेश कराया। इसके बाद झांसे में
सागर. नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी षिवम तिवारी थाना-षाहगढ़ को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-366 भा.द.वि. के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के
बेलतरा क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता मजदूर महिला को अब तक नहीं मिल सका न्याय.पीड़िता से मुलाकात के बाद सभापति अंकित गौरहा ने कहा भाजपा की महतारी हुंकार रैली राजनीतिक प्रपंच और ग्रैंड नौटंकी के अलावा कुछ नहीं. महिला की इज्जत तार-तार करने वाले भाजपाई कर रहे महिलाओं का मान सम्मान बचाने का दिखावा ज़िला पंचायत
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय शाजापुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अर्जुन पिता देवी सिंह, निवासी ग्राम गिराना थाना सलसलाई जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व रु.2000/- के अर्थदण्ड तथा भा.द.सं. की धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम
बिलासपुर. दिनांक-29/10/2021 के रात्रि में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की नियत से उसके घर में घुसकर मारपीट कर बलपूर्वक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है, बाद घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, की रिपोर्ट पर थाना कोनी में अपराध क्रमांक-295/2021 धारा-450, 323, 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। मामले
सागर. न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 80 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी वीरेन्द्र पिता घसीटे आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डष् धारा
बिलासपुर. शादी करने का झांसा देकर करता था पीड़िता के साथ दुष्कर्म विवरण पीड़िता दिनांक-23/10/2021 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शैलेष तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के द्वारा इसे शादी करने का झांसा देकर इसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था,l जो पीड़िता द्वारा शादी करने बोलने पर
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा रूपेश नाईक द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी सोमनाथ पिता धनसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चैहान विशेष
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा विजय सिंह कवछा द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी जीजा को धारा 363, 366 ,376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी कलरसिंह पिता दुर्गा थाना सेंधवा ग्रामीण को धारा 363, 366, 376(3), 376(2)एन, 344 भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी गणेश पिता प्रकाश उम्र 30 वर्ष निवासी थाना जुलवानिया को धारा 376(2)च, में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता जगदीश भालसे उम्र 21 वर्ष निवासी शांतिनगर इंदौर को धारा 363, 366ए, 377, 376(2)आई, 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता कुॅंवरसिंह निवासी ग्राम धनोरी जिला बड़वानी की धारा 363, 366ए, 376, 376 (2) एन, भादवि एवं 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ससुर थाना निवाली, जिला बड़वानी को धारा 376, 376(2)एन, 506 भादवि एवं धारा 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा
बिलासपुर. सिरगिट्टी पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग 6 मार्च की रात 9 बजे खाना खाने के बाद फ्रेश हो कर आने की बात कह कर घर के पीछे बाथरूम गई। उसके बाद
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 376, (आई) एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन
बिलासपुर. मस्तूरी पुलिस ने छठ्ठी कार्यक्रम में शामिल होने आई 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया है। मस्तूरी पुलिस के अनुसार रायपुर के तिल्दा क्षेत्र में रहने वाली 45 वर्षीय महिला छट्टी कार्यक्रम में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर खैरा
बिलासपुर. सिरगिट्टी पुलिस ने बहला-फुसलाकर नाबालिक को साथ ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृत बालिका को मुक्त कराया है । सिरगिट्टी पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र रहने वाली महिला ने 16 नवंबर 2020 को अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण किए जाने संबंधी रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि