एक क्लिक में पढ़ें बिलासपुर की ख़ास खबरें…
कस्टम मीलिंग चावल समय पर जमा नहीं करने पर राईस मिलर्स पर कार्रवाई : कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशानुसार जिले में कस्टम मिलिंग चावल समयावधि में जमा नहीं करने के कारण खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा राईस मिलर्स पर कार्यवाही की गई। पूर्व में कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक में धान उठाव कर चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स को 1 सितम्बर 2022 को नोटिस दिया गया था।
बिल्हा के मेसर्स शिवशक्ति उद्योग एवं तखतपुर के मेसर्स मां भवानी राईस मिल में छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। मेसर्स शिवशक्ति उद्योग बिल्हा में 14 हजार 609 क्विंटल धान एवं 500 क्विंटल चावल एवं मेसर्स मां भवानी राईस मिल तखतपुर में 14 हजार 370 क्विंटल धान एवं 291 क्विंटल चावल जप्त किया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी मिलर्स को 30 सितम्बर 2022 तक एफसीआई में चावल जमा करने के निर्देश दिए है। कार्यवाही में प्रभारी खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया, सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, ओंकार सिंह ठाकुर, खाद्य निरीक्षक श्याम वस्त्रकार शामिल थे।
कृषि मास मीडिया की बैठक 22 सितम्बर को : कृषि मास मीडिया समिति की बैठक 22 सितम्बर को कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में माह अक्टूबर 2022 में आकाशवाणाी केंद्र बिलासपुर के माध्यम से किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारण होने वाले विषय एवं वार्ताकार तय किये जायेंगे।
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के आयोजन के संबंध में बैठक 14 सितम्बर को : समाज कल्याण विभाग बिलासपुर द्वारा 1 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में किया जाएगा। आयेाजन के पूर्व वरिष्ठ नागरिकों के बीच बैठक आयोजित कर खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। 100 स्वस्थ वरिष्ठजनों जिनकी आयु 60 से 70 वर्ष के मध्य हो, उन्हें राज्य स्तरीय समारोह रायपुर में शामिल करने के लिए सूची संचालक समाज कल्याण रायपुर को भेजी जाएगी। इस संबंध में बिलासपुर शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालिक संस्थाएं, पेंशनर संगठन, स्वेच्छिक संस्थाओं को 14 सितम्बर 2022 को शाम 3.30 बजे कार्यालय संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग, रूम नंबर 4 में आयोजित बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक करेंगे।
जिले में मनाया जा रहा है शिशु संरक्षण माह : स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 13 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। जिसका जिला स्तरीय उद्घाटन डॉ. अनिल श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय बिलासपुर में किया गया। शिशु संरक्षण माह के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक, नियमित टीकाकरण से छुटे हुए बच्चों को टीके, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन कराकर अति कुपोषित बच्चों का पोषण पुर्नवास केंद्र में संदर्भन एवं उपचार तथा 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए सप्ताह में 2 बार आयरन सिरप एवं गर्भवती माता के लिए प्रतिदिन 1 गोली प्रथम तिमाह के पश्चात दिया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बच्चों के नियमित टीकाकरण, कुपोषण से बचाव एवं गर्भवती माताओं में होने वाली खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन गोली के सेवन के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अमर सिंह ठाकुर, आरएमओ डॉ. बुधेश्वर सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री पियुली मजुमदार, श्री अमित स्काट एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
सूचना का अधिकार अधिनियम की कार्यशाला 16 को : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विषय पर जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला 16 सितम्बर 2022 को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु गनियारी में 28 अक्टूबर को लोक सुनवाई : विकासखण्ड कोटा के ग्राम नेवरा में स्थापित मेसर्स सीपीसीबीएल स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 28 अक्टूबर 2022 को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। ये लोक सुनवाई उक्त तिथि को शासकीय हाई स्कूल खेल मैदान ग्राम गनियारी तहसील सकरी जिला बिलासपुर में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कम्पनी ने अपनी वर्तमान उद्योग की विभिन्न ईकाईयों के विस्तार के लिए पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। स्वीकृति के पूर्व आम जनता का अभिमत जानने के लिए उक्त तिथि को ग्राम गनियारी में जिला प्रशासन द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है।
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोहर्सी में 3 नवम्बर को लोक सुनवाई : मस्तूरी तहसील के ग्राम गोदाडीह, बोहारडीह एवं लोहर्सी में स्थापित मेसर्स मेसर्स एसीसी लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 3 नवम्बर 2022 को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। ये लोक सुनवाई उक्त तिथि को हाई स्कूल प्रांगण लोहर्सी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कम्पनी ने अपनी वर्तमान उद्योग की विभिन्न ईकाईयों के विस्तार के लिए पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। स्वीकृति के पूर्व आम जनता का अभिमत जानने के लिए उक्त तिथि को ग्राम लोहर्सी में जिला प्रशासन द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है।
जीएसटी नियमों एवं कानून का अनुपालन करना कानूनी एवं नागरिक कर्तव्य : पूर्व में लागू मूल्य संवर्धित कर (वेट) जिसे पूर्व में विक्रय कर कहा जाता था, अब 1 जुलाई 2017 से सर्विस टैक्स के साथ मिलकर जीएसटी अर्थात् गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स एक्ट हो चुका है। व्यापारियों, व्यापार संघ, करदाताओं की मांग पर लगातार इसे सरल, व्यवहारिक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रयासरत है। जीएसटी से प्राप्त राजस्व की राशि में केंद्र एवं राज्य के राजस्व का बड़ा हिस्सा होता है। जिससे राज्य एवं देश के विकास एवं आधारभूत संरचनाओं एवं नागरिक सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से करदाता व कर संग्राहकों की राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका होती है और जीएसटी कानून एवं नियमों के अनुपालन से इसमें अपना अधिकारिक योगदान कर सकते है। जीएसटी नियमों एवं कानून का अनुपालन करना हमारा कानूनी एवं नागरिक कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह प्रत्येक संव्यवहार के समय विक्रेता एवं सेवा प्रदाता से बिल अवश्य प्राप्त करें, जिसमें उसके जीएसटी नंबर का उल्लेख हो। प्रत्येक ऐसे संव्यवहार जो 200 रूपये से अधिक का है बिल बीजक इनवाईस जारी करना अनिवार्य है। ऐसे प्रत्येक व्यापारी जो माल एवं वस्तु के क्रय-विक्रय सप्लाई करते हो या विनिर्माता हो 40 लाख या उससे अधिक टर्नओव्हर पर तथा सेवा प्रदाता को 20 लाख या उससे अधिक टर्नओव्हर पर जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है तथा प्रत्येक व्यापारी को अपने व्यापार स्थल पर अपने जीएसटी नंबर को प्रदर्शित करना अनिवार्य हैं तथा प्रत्येक ऐसे संव्यवहार जो 200 रूपये से अधिक का है, बिल बीजक इनवाईस जारी करना अनिवार्य है। जीएसटी एक्ट के अनुसार पंजीकृत व्यवसायियों द्वारा बिल जारी करना अनिवार्य है। अगर व्यवसायी कंपोजिशन सुविधा प्राप्त करता है तो उसे अपने व्यवसाय स्थल पर बड़े अक्षरों में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए कि वह कंपोजिशन सुविधा प्राप्त व्यवसायी है और क्रय-विक्रय, सप्लाई बिल पर जीएसटी चार्ज करने का अधिकारी नहीं होंगे। सर्विस सेवा प्रदाता को कंपोजिशन सुविधा प्रदान नहीं की गई है। दायरे में आने वाले समस्त व्यवसायी एवं व्यवसायी वर्ग जीएसटी कानून एवं नियमों का स्व अनुपालन करें और कानून अनुसार अनुपालन करने में सीए, अधिवक्ता, कर सलाहकारों की मदद ले सकते है। विभाग एवं उसके अधिकारीगण भी ऐसे किसी भी सहायता हेतु सदैव तत्पर है। विशेष आयुक्त राज्य कर बिलासपुर ने समस्त नागरिकों के साथ समस्त व्यापारियों से आग्रह किया है कि 200 रूपये के माल के खरीदी बिक्री, सप्लाई एवं सेवा प्रदाय पर अनिवार्य रूप से जीएसटी बिल का आदान प्रदान करें। ऐसे समस्त अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है अन्यथ उसके उल्लंघन या अनुपालन पर शास्ति का भी प्रावधान है। माल या सेवा के सप्लाई में बिल जारी नहीं करने, गलत बिल जारी करने, दूसरे के जीएसटी नंबर का उपयोग कर बिल जारी करने, माल या सेवा के बिना सप्लाई किये बिल जारी करने, लेखा पुस्तकों में गलत प्रविष्टि करने, पंजीयन हेतु पात्र होकर भी पंजीयन नहीं करने, पंजीयन हेतु गलत जानकारी देने, टर्नओव्हर छिपाने, लेखापुस्तकें नहीं रखने इत्यादि के लिये 20 हजार तक अर्थदंड लगाई जा सकती है एवं जीएसटी कानून व उसके अधीन बनाये गये अन्य नियमों का भी अनुपालन नहीं करने के लिए 20 हजार की शास्ति लगाई जा सकती है।
जिले में अब तक 1294.4 मि.मी. औसत बारिश दर्ज : बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 1294.4 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 981.2 मि.मी. से 313.2 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 1535.3 मि.मी. बिलासपुर तहसील में और सबसे कम बारिश 931.6 मि.मी. रतनपुर में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिल्हा तहसील में 1216.4 मि.मी., मस्तूरी में 1268.6 मि.मी., तखतपुर में 1394.7 मि.मी., कोटा में 1359.2 मि.मी., सीपत में 1364.1 मि.मी., बोदरी में 1421 मि.मी., बेलगहना में 1159.1 मि.मी. बारिश रिकार्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1198.3 मि.मी. है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत जिला पंचायत में विविध गतिविधियों का आयोजन का 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक : स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिले में किया जाना है। इसके तहत ज़िला पंचायत में गुरुवार दिनांक 15 सितंबर को सुबह 10 बजे परिसर की साफ सफाई सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।