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21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता आज से : बिलासपुर में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज 19 नवम्बर से प्रारंभ होगी। प्रतियोगिता में फ्लोर बाॅल 17 -19 वर्ष, टारेगट बाॅल 19 वर्ष, शूट बाॅल 19 वर्ष, च्वाईकांडो 16-17-19 वर्ष, बालक बालिका एवं नेहरू हाॅकी 15, 17 वर्ष बालक, के खेल आयोजित होंगे। जिसमें राज्य के 5 संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा के 920 बालक-बालिकाएं सम्मिलित होंगे। कलेक्टर द्वारा प्रतियोगिता के सुचारू आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपा गया है। नगर पालिक निगम को समस्त खेल मैदानों व आवास स्थलों में शौचालयों की साफ सफाई, विद्युत एवं वाटर टेन्कर की व्यवस्था, मच्छररोधी फाॅग स्प्रेयिंग की व्यवस्था, जे.सी.बी. एक्सीवेटर, रोलर द्वारा खेल मैदान समतलीकरण का कार्य सौंपा गया है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को खेल मैदान एवं आवास स्थलों पर भ्रमण कर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को रेलवे स्टेशन से आवास स्थलों तक लाना एवं वापसी हेतु स्टेशन पहंुचाना तथा खेल मैदान से आवास स्थलों हेतु छात्रों को लाना ले जाना, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग को फ्लेग पोल, पानी टेन्कर, खाद्य नियंत्रक को खिलाड़ियों के भोजन व्यवस्था हेतु गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को आवास एवं खेल मैदानों पर सुरक्षा व्यवस्था, जनसम्पर्क विभाग को प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार प्रति दिवस करने एवं खेल युवा कल्याण विभाग को हाॅकी एस्ट्रोटर्फ मैदान, कबड्डी मैट एवं जिला खेल परिसर का इण्डोर हाॅल उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। चार दिवसीय प्रतियोगिता अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंदरी में फ्लोरबाॅल, 17,19 वर्ष बालक-बालिका का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में टारगेट बाॅल 19 वर्ष बालक-बालिका, पं. देवकीनंदन दीक्षित कन्या उ.मा.विद्यालय में शूटबाॅल 19 वर्ष बालक-बालिका और च्वाईकांडो 14,17,19 वर्ष बालक-बालिका एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई, हाॅकी एस्ट्रोटर्फ मैदान मंे नेहरू हाॅकी प्रतियोगिता 15,17 वर्ष बालक का आयोजन किया जाएगा।
बिलासपुर तहसील में 3 हजार 686 प्रकरण निराकृत : बिलासपुर तहसील में माह अक्टूबर तक 3 हजार 686 विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। तहसील कार्यालय बिलासपुर में वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में 670 प्रकरण लंबित थे। माह अक्टूबर 2021 तक 4 हजार 407 प्रकरण दर्ज किए गए थे। जिसमें से 3 हजार 686 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। निराकृत प्रकरणों में 705 प्रकरण विवादित नामांतरण से संबंधित है। इसी तरह अविवादित नामांतरण के 771 प्रकरण, विवादित खाता विभाजन के 36 प्रकरण, सीमांकन के 56 और अन्य विविध मामलों के 132 प्रकरण निराकृत किए जा चुके है। तहसीलदार बिलासपुर ने बताया कि माह अक्टूबर में 1 हजार 999 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सप्ताह नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है और लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तहसीलदार ने बताया कि एक दिव्यांग श्री रामानंद देवांगन निवासी करबला के नामांतरण प्रकरण में आवेदक से संपर्क कर व्यक्तिगत सुनवाई की गई। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अंतिम आदेश भी पारित कर दिया गया है।
खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के विरूद्ध की जा रही है सतत कार्यवाही : बिलासपुर खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध उत्खननकर्ताओ एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा विगत दो दिनों में जिला बिलासपुर अंतर्गत ग्राम सिरगिट्टी, लारीपारा (घुटक), लावर क्षेत्र में कुल 15 वाहनों के खनिजों के अवैध परिवहन करते पाया गया है। मौके पर उक्त वाहनों में लोड खनिज बिना वैद्य रायल्टी पर्ची के परिवहन करते पाये जाने पर वाहनो को जप्त कर खनिज जांच चैकी लावर, कोनी एवं सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है। मौके पर उक्त वाहनों में लोड खनिज रेत, शिवरीनारायण एवं चूनापत्थर, जिला जांजगीर-चांपा स्थित अकलतरा से लाया जाना पाया गया है। खनिज विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों का त्वरित कार्यवाही की जाती है। इसी तारतम्य में कतिपय कुछ व्यक्तियों द्वारा रतनपुर क्षेत्र में अवैध खदान एवं क्रेशर संचालन तथा जिले की खारून नदी में उत्खनन के संबंध में प्राप्त शिकायत का खनिज अमला द्वारा जांच किया गया। जांच के दौरान शिकायत में उल्लेखित खदान मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्रालिनि. के पक्ष में दो वर्ष हेतु अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत होना पाया गया है। जिसकी अवधि दिनांक 22.नवम्बर 2021 तक शेष है। उक्त स्वीकृत खदान क्षेत्र में पाये गये क्रेशर स्थल का जांच किया गया जिसमें उक्त क्रेशर पर्यावरण विभाग द्वारा विधिवत् पर्यावरण जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर संचालित होना पाया गया है। मौके जांच पर उक्त फर्म के कैम्प एवं क्रेशर स्थल में खनिज का भण्डारण किया जाना पाया गया है। जिसके संबंध में अनुज्ञाधारी को उक्त खनिज की वैद्यता के संबंध में नौके पर नोटिस जारी किया गया है। जिला बिलासपुर के खारून नदी में किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन होना नहीं पाया गया है। जिला बिलासपुर अंतर्गत प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायतों पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है तथा जिला अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण प्रकरणों पर खनिज अमला द्वारा सतत रूप से कार्यवाही करते हुए नवम्बर माह में 18 नवम्बर 2021 तक खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन के कुल 38 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें समझौता राशि 6 लाख 61 हजार 164 वसूल किया गया है और शेष 3 प्रकरण में कार्यवाही प्रकियाधीन है।
आश्रयदत्त कर्मशाला में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु दिव्यांगजन कर सकते है आवेदन : छ.ग. शासन के आदेशानुसार कोरोना प्रोटोकाल व सेनेटाइज कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ छात्रावास व प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त हुआ हैै। जिसके अंतर्गत 22 नवम्बर 2021 से शासकीय आश्रयदत्त कर्मशाला, पुराना डी.आर.सी. भवन प्राथमिक शाला परिसर तिलकनगर देवकीनदंन चैक बिलासपुर में 15 से 35 वर्ष आयु के दिव्यांग छात्र छात्राओं को जो अस्थिबाधित एवं श्रवणबाधित दिव्यांगों हेतु व्यवावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विभिन्न व्यवसायों का प्रारंभ किया जा रहा है। आर्मेचर वाईडिंग एवं इलेक्ट्रिकल व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय (केवल छात्राओं हेतु) के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण एवं पेंटिग व कामिर्शियल पेंटिग व्यवसाय, सिलाई कटाई व्यवसाय के लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवी उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर व्यवसाय के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। 15 से 35 वर्ष आयु के छात्र-छात्राएं व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।