मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री आयुषी उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान सभी निवासी दयानंद वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला कोधारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्डसे दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी रेखा मांझी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना कोतवाली में इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.01.2012 की सुबह 10 बजे उसके चाचा मुुख्तार अहमद, और उनके लड़के मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान उसके घर आये और फरियादी के घर का दरवाजा तोडने लगे और गंदी-गंदी गालिया देने लगे। फरियादी और उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उनके साथ लात-घूसों से मारपीट की जिससे उन्हे गंभीर चोटे आई। उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो उसके साथ भी अभियुक्तगण ने लात-घूसों से मारपीट की जिससे उसे भी गंभीर चोट आई। मौके पर गाली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग आ गये, उन्हे देखकर अभियुक्तगण भाग गये और जाते-जाते धमकी दी कि मकान खाली नहीं किया तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान को धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

 

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