मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी सुमन लोधी को धारा 324 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से एवं आरोपी जय सिंह को धारा 324/34 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पैरवी की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27 जुलाई 2014 शाम करीब 7:30 बजे जब फरियादी अपने घर पर था उसी समय आरोपीगण जयसिंह लोधी एवं सुमन लोधी ( दोनों निवासी कृष्णगंज वार्ड सागर ) आये और पुरानी बुराई पर से फरियादी के मकान की दीवार तोड़ने लगे, फरियादी ने मना करने पर उनके बीच वाद विवाद होने लगा और आरोपीगण फरियादी से मारपीट करने लगे, फरियादी को बचाने उसका लड़का आया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाने में उपस्थित होकर दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 323,324, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफ़्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुमन लोधी को धारा 324 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से एवं आरोपी जय सिंह को धारा 324/ 34 भादवी में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।