November 24, 2024

षडयंत्रपूर्वक हत्या करने वाले 4 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास

File Photo

सागर. न्यायालय एस. बी. साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर की न्यायालय ने योजना बनाकर हत्या करने वाले आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर खान उम्र 23 साल सभी निवासी सागर, जिला सागर को धारा 302 एवं 120बी भादवि में दोषी पाते हुए सभी को उक्त दोनों धाराओं में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे द्वारा की गयी।

 

लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ए.डी.ओ.पी. सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 26.06.2017 को फरियादी सुशील मिश्रा ने थाना गोपालगंज में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि उसका भाई मृतक मोनू उर्फ सुनील मिश्रा ने घर पर बताया था कि आरोपी हरिभजन विश्वकर्मा (आटो वाला) एवं उसके साथियों से उसका विवाद हुआ है,शांम 05 बजे के लगभग भरत पाठक अपनी मोटरसाइकिल से घायल अवस्था में मोनू को देवेन्द्र यादव के घर के पास से लेकर आया खबर मिलने पर फरियादी तुरंत घर पहुचा और उसने देखा कि मोनू के गले में सामने तरफ, हाथ, सिर एवं छाती पर कट के निशान थे जिससे काफी खून बह रहा था। फिर वह अपने भाई मोनू को आटो से अस्पताल ले गया जहां इलाज के दौरान मोनू को मृत घोषित कर दिया। मामले की रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार किया गया, घटना स्थल से रेडीयम कटर, मानव रक्त एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र की गयी, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं विवेचना के दौरान आरोपीगण हरिभजन, इमरान, नईक, मो. सोहेल से पूछताछ की गयी, प्रकरण में कटर के खोल एवं घटना में प्रयुक्त आटो क्रमांक एम पी 15 आर 2186 जप्त व अन्य संपत्ति जप्त की गयी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी उप-संचालक अनिल कटारे ने प्रकरण में 21 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। प्रकरण को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 120बी भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण हरिभजन पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पिता शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पिता नबाव खान उम्र 23 साल एवं मो. सोहेल उर्फ मिनमिन पिता मो. नसीर खान उम्र 23 साल सभी निवासी सागर, जिला सागर का उक्त सभी आरोपीगण को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 120बी भादवि में सश्रम आजीवन कारावास तथा दोनों धाराओं में 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

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