लापरवाहीपूर्वक ऑटो चलाकर बालिका को गंभीर क्षति पहॅुचाने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास

सागर .  तेज एवं लापरवाहीपूर्वक ऑटो चलाकर बालिका को गंभीर क्षति पहॅुचाने वाले अभियुक्त जब्बार मंसूरी को भादवि की धारा- 279,337,338 के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा- 134ए के तहत पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , श्री आषीष शर्मा जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया है।  मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अमित जैन ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादिया सब्जी बेचने का काम करती है दिनॉक 03.11.2015 को शाम के करीब 4ः30 बजे अपनी लड़की को लेकर बाजार जूती बदलने जा रही थी लड़की उसके बाजू से साथ चल रही थी जैसे ही वे हिना ऑटो पार्टस की दुकान के पास मेन रोड पर पहुॅचे तो एक ऑटो वाला ऑटो तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाता हुआ राधा तिराहा की तरफ से आया और उसकी लड़की को टक्कर मार दी जिससे उसे सामने पेट में मूॅंदी चोटे आई और वह गिर गई फिर पीड़िता को प्राइवेट अस्पताल में चेक कराया और उसके पष्चात भाग्योदय अस्पताल एवं वाद में नागपुर में उसका इलाज कराया गया जहॉ पीड़िता को भर्ती कर पेट का ऑपरेषन कराया गया था उसके बादं थाने में सूचना दर्ज कराई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-कोतवाली द्वारा धारा-279, 337, 338  भा.दं.सं. तथा धारा-134ए, 134बी, 66/192(ए), 146/196, 56(1)ग/192(2), 115(7)/190(2) मोटर व्ही.एक्ट का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , श्री आषीष शर्मा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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