November 20, 2020
शराब पीकर मोटरसायकल चलाने वाले को दस हजार जुर्माना

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के द्वारा शराब पीकर मोटरसायकल चलाने वाले आरोपी सचिन पिता जगन्नाथ चौधरी निवासी जैन मोहल्ला ठीकरी को उसके उक्त कृत्य में दोषी पाते हुए उसे न्यायालय उठने तक कि सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन