बिलासपुर. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के आदेश पर शहर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया था।आदेश के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) ललिता मेहर द्वारा यातायात व्यवस्था में और अधिक सुधार हेतु निरंतर पेट्रोलिंग, सघन चेकिंग अभियान, नो पार्किंग की
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ससुर थाना निवाली, जिला बड़वानी को धारा 376, 376(2)एन, 506 भादवि एवं धारा 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में आरोपी प्रकाश पिता कृष्णा वर्मा उम्र 21 साल निवासी ग्राम कुंआ थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 306 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश मे आरोपी द्वारा पत्थर से हमला कर आँख फोड़ने के आरोप मे आरोपी संजु उर्फ संजय पिता जगन उम्र 24 वर्ष निवासी जरखडि़या थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 294, 323, 326, 506 भादवि मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
बिलासपुर. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के आदेश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) ललिता मेहर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किया गया।उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) ललिता मेहर ने बताया कि यातायात व्यवस्था के संबंध में यातायात के पांचों थाना लिंक रोड, तिफरा, मंगला, सरकंडा कोतवाली के थाना
रायपुर. राजधानी में दिनांक 27/04/21को DPO सर के आदेश से वृद्ध बीमार महिला का रेस्क्यू कर सखी लाया गया ।पीड़िता की हालत बहुत ही खराब थी आसपास के लोगो ने बताया कि उक्त महिला बंजारी वाले बाबा की मजार के पास महिला आयोग रायपुर के सामने ही भीख मांगती थी और भीख मांग मांग कर
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश को धारा 363, 366ए, 376(2)एन, 342, 506 भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे सेधवा द्वारा की
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी भुरालाल उर्फ अजय, जिला बड़वानी को धारा 363, 354 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवीश्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की
बिलासपुर.छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिनांक 21/3/2021 को दिया है ,परंतु शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए उड़ान आईटीआई द्वारा विद्यार्थियों को महाविद्यालय बुलाकर उनकी परीक्षाएं कराई जा रही है ।जबकि राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है। कि किसी भी प्रकार की परीक्षाएं एवं शिक्षण संस्थान अगले
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 376, (आई) एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन
बिलासपुर. जिले के कप्तान प्रशान्त अग्रवाल ने तबादला आदेश जारी किया है।इसमे सब इंस्पेक्टर सहायक उप निरीक्षक और अन्य लोगो को इधर से उधर किया है जबकि जिले में सबसे ज्यादा विवादित और चर्चित हेड कांस्टेबल को लाइन भेजा है।जिनका नाम अवैध वसूली और विवादों में हमेशा से ज्यादा रहा है। जो जहां पर भी
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क), 376, 376 (2) एन, 376 (2) आई भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया
बिलासपुर. पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के आदेश अनुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप व नगर पुलिस अधीक्षक निमेँश बरईया के निर्देशानुसार अवैध रूप से नशे का काम करने वाले असामाजिक तत्वो के विरुद्ध कारवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए थे,जिसमें आज तोरवा पुलिस द्वारा गंभीरता से कार्रवाई करते हुए दो
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी मंगल उर्फ मंगलसिंह पिता केरमसिंह निवासी जोबट, जिला अलीराजपुर की धारा 379 भादवि मे जमानत निरस्त। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपी कैलाश उर्फ पवन पिता साया निवासी शिवनी पडावा, जिला बड़वानी की धारा 354, 354क, 506 भादवि में जमानत निरस्त। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी जेकेश पिता सीका उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भखड़ा, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2) (च), 376 (2) (आई) ,376 (2) एन, 342/34, 506 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(छ) (प्) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया