बिलासपुर. आरोपी घटना कर फरार होने की ताक पर थेl तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दोनो आरोपीयों को अपराध दर्ज होने के चंद घंटों के अंदर किया गया गिरफ्तारl आरोपियों के कब्जे से लूट हुए नगद 6000 रुपए एवं 01नग गैस सिलेंडर तथा पांच लोहे का सब्बल कीमती 6000 किया गया जप्त l विवरण मामले
बिलासपुर. आरोपी द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर 03 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में हो गयी थी मृत्यु आरोपी घटनास्थल पर अपनी स्विफ्ट कार को छोड़कर फरार थाl तकनीकीी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को मुजफ्फरपुर बिहार से किया गया गिरफ्तार lआरोपी पर पृथक से प्रतिबंधात्मक व लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गईl मामले का संक्षिप्त
बिलासपुर. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गयाl मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेश गुप्ता पिता स्वर्गीय केएल गुप्ता उम्र 46 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर सिरगिट्टी द्वारा थाना उपस्थित आकर सुब्रह्मण्यम चंदू प्रोपराइटर बालाजी इलेक्ट्रिकल वर्क्स प्लॉट
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता अशोक पाटीदार ग्राम किलोदा को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती तुलसी मानकर, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/01/2015 को पीडिता ने थाना सलसलाई में इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि,आरोपी जितेन्द्र पिता
बिलासपुर. नाम आरोपी (1) सत्यनारायण सूर्यवंशी पिता स्व.रामाधार सूर्यवंशी उम्र 37 साल निवासी कुंदरा पारा तिफरा। (2) नारायण साहू पिता जग्गू साहू उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 सिरगिट्टी (3) भुजबल वर्मा पिता श्री घणी राम वर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी राम मंदिर के पास तिफरा। (4) रमेश कुमार मंगेशकर पिता राजकुमार मंगेशकर उम्र
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संतोष केवट पिता हेमराज केवट उम्र 43 साल निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 326 भादवि में 06 माह , 06 दिन का कारावास तथा 5000 रूपयें अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने
बिलासपुर. कार में चढ़ते वक़्त फ़ोटो खिंचने से मना करने पर आरोपी युवक द्वारा किया गया छेड़छाड़ गाली गलौजlमामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 3/12/2021को पीड़िता उम्र करीब40 वर्ष के द्वारा थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई की अपने ड्रायवर से कार निकालने बोली और ड्रायवर जैसे ही कार गली में निकाला,
बिलासपुर. आरोपी ने पीडिता को शादी का झांसा देकर दो साल से कर रहा था शारीरिक शोषण,आरोपी पीडिता को धमकाने के लिये घुम रहा था पीडिता घर के आस पास जिसको पुलिस ने धर दबोचा l मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.11.2021 को पीडिता ने थाना बिल्हा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज
टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एवं उक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री एन०पी० पटेल ने बताया कि दिनांक 16.01.2017 को आरोपी को दोपहर 03 बजे मुख्यी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 21/2017 धारा अंतर्गत 45, 380 भादंसं के अपराध में थाना कोतवाली से आरक्षक जितेन्द्रे सिंह रावत द्वारा पेश किया गया था।
बिलासपुर. आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी सुरेन्द्र कौशिक पिता भवानी कौशिक उम्र 36 साल साकिन खम्हरिया थाना तखतपुर डालमुकाम बेलगुण्डी बाना हिरी जिला बिलासपुर 2. विकास कॅवट पिता हरप्रसाद केवट उम्र 27 वर्ष ग्राम बेलगुण्डी पाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग विवरण मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.11.2021 के
बिलासपुर. दो दिन पूर्व पार्षद के घर घुसकर मारने के आरोप में गिरफ्तार गया था ज़मानत बाद आरोपी पुनः पार्षद को तलवार लेकर मारने आया थाlआरोपी के कब्जे से धारदार तलवार एवं घटना में प्रयुक्त कार जप्तl विवरण: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भरत कश्यप पिता एस. आर कश्यप उम्र 46
बड़वानी. नगर अंजड में पराया मकान को अपने नाम करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, आरोपी बाप बेटे ने अपने रिश्तेदार का मकान हड़पने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार किये फिर नगरपरिषद में अपने नाम का नामान्तरण भी करवा लिया। अभियोजन अधिकारी कीर्ति चैहान ने बताया कि फरियाद असलम पिता रफ़ीक का मकान
बिलासपुर. नाम आरोपी 1 नवीन तिवारी पिता पिता सुरेश तिवारी उम्र 25 वर्ष दीनदयाल कॉलोनी मंगला थाना सिविल लाइन बिलासपुरl जप्त लगभग 500000 रुपए का सट्टा पट्टी, एलईडी टीवी और घटना में प्रयुक्त 3 नग मोबाइल तथा नगदी रकम 10800l 2 आरोपी_ जिमी साय पिता स्वर्गीय किशोर साय उम्र 34 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी थाना
बिलासपुर. नौकरी लगाने के नाम पर किया था चार लाख की धोखाधड़ीl आरोपी शासकीय कर्मचारी शिक्षक को चंद घंटों विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश कुमार साहू निवासी ग्राम गोकुलपुर थाना कोटा बिलासपुर में दिनांक 01-11- 2021 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2017 में इसकी पहचान उतई
बिलासपुर. आरोपी सूने मकान की रेकी कर चोरी को देता था अंजाम। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेलl मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मदन राव जाधव पिता वसंतराव उम्र 42 वर्ष निवासी नजर लाल पारा थाना सिरगिट्टी का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 31.10. 2021 को 6:00 बजे
सागर. न्यायालय सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादवी में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार मालथौन द्वारा की
बिलासपुर. संदिग्ध अवस्था मे घूमते दो आरोपी को तारबाहर पुलिस टीम द्वारा पकड़ गया l नाम आरोपी-1- लक्ष्मी नारायण जांगड़े पिता सुख नंदन जांगड़े उम्र 25 साल पता- कलमीडीह भाटापारा बलोदा बाजार ,2- अभिषेक अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल उम्र – 24 वर्ष पता- शंकर वार्ड भाटापाराl मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
बिलासपुर. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व सहयोगी के खिलाफ आरोपी फेसबुक पर करता था भड़काऊ टिप्पणी, आरोपी धमतरी भाखरा से गिरफ्तार मामले का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी संदीप दुबे ओम जॉन शुभम विहार के द्वारा लिखित आवेदन दिया कि फेसबुक आईडी से टीकू साहू के फेसबुक अकाउंट से काँग्रेस के वरिष्ट नेता के खिलाफ अनर्गल
जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 21.09.2020 को आरोपी जोकि उत्तरप्रदेश पुलिस में पदस्थ होकर पुलिस लाईन बांदा में तत्कालीन समय में पदस्थ था ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20.09.2020 को वह ग्राम छिपरी थाना लिधौरा में पूजापाठ करने के लिए अपनी पत्नी रजनी के साथ फोर-व्हीलर ह्यूंडई से आया