बिलासपुर. थाना बिल्हा के अपराध क्रमांक 225/2021 धारा 376(2)(ढ) भादवि के मामले में फरार आरोपी रामकुमार कोसले पिता फेकुलाल उम्र 29 साल निवासी निपनीया थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ0ग0 का तलाश पता साजी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , दीपक कुमार झा के निर्देेश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित कुमार झा तथा नगर पुलिस
बिलासपुर. रेलवे में नौकरी लगाने को बोलकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जयंत मलिक निवासी मगरपारा ने दिनांक 19 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज करायाl कि आरोपी कुलदीप पाटिल व उसके पिता ध्रुव राव पाटिल ने रेलवे में नौकरी लगाने को बोलकर नगदी रकम चार लाख
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अर्जुन पिता सरदारसिंह धाकड उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई थाना लटेरी जिला विदिशा 2. राकेश पिता राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद तह.आष्टा जिला सीहोर 3. दिवान पिता सोमपाल जाति भील उम्र 23 साल निवासी भैसाकराई जिला झाबुआ 4. वरदीचंद
बिलासपुर. अवैध देशी प्लेन शराब को आरोपी द्वारा क्षेत्र में खपाने की थी योजनाl कुल 112 पाव 20 180 बल्क लीटर कीमती 8960 रूपये का शराब जप्त आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गयाlविवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.102021 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम अमसेना का महेश्वर साहू अपने
बिलासपुर. अकेली महिला को शादी का प्रलोभन देके शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने रिपोर्ट के तत्काल बाद अरेस्ट कियाl महिला कि चुकि पहली शादी टूट चुकि थी, इसलिए आरोपी गोपाल कृष्ण पांडे पिता कृष्णा पांडे 38 साल बसन्तपुर पेंड्रा निवासी द्वारा इसी का फ़ायदा उठाकर पीड़िता को शादी का प्रलोभन दियाlखुद
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायालय ने आरोपी सोमपाल कुचबुदिंया पिता मंशाराम कुचबुंदिया को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 8 माह सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्रा श्र्मा
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्टं के न्यायालय ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड के आरोपी को दोषी पाते हुए 354 भादवि 9ख /10 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी
बिलासपुर. अवैध रूप से शराब परिवहन करने के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तारlप्रकरण में एक आरोपी से कुल 112 पाव देसी शराब व एक एक्टिवा वाहन जप्तl जप्त शराब की कीमत लगभग 9000 व एक्टिवा मोपेड की कीमत 40000 रुपये नाम आरोपी मालिक राम वर्मा पिता स्वर्गीय बुद्धू राम वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी नयापारा
भोपाल. जिला भोपाल के श्रीमती पदमा जॉंटव अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी गोरंग को नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में दोषी पाते हुये धारा 354 भादवि में 5 साल व 8000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थ्ति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास से
भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी नीलेश राजपूत को नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8,000 रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 4 माह के अतिरिक्ते कारावास से
बिलासपुर. अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के प्रयास में दो आरोपी गिरफ्तारlप्रकरण में दो आरोपियों से 1 किलो 48 ग्राम गांजा व एक बुलेट मोटरसाइकिल जप्तlजप्त गांजा की कीमत 8000 व बुलेट की कीमत 60000 रुपये नाम आरोपी 1) अब्दुल मुजाहिद पिता अब्दुल जब्बार उम्र 20 वर्ष 2) रोशन अली पिता गफ्फार उम्र
बिलासपुर. रिश्ते को कलंकित करते हुए आरोपी ने बेटा आहत को घऱ में संपत्ति संबंधी विवाद पर से मारपीट किया, व मरा समझकर घऱ से अपना सामान लेकर स्कूटी से घऱ से भाग गया था. आहत बेटे को महादेव अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना कल रात की हैं.परिजनों के समक्ष पूरी घटना को अंजाम
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती सरिका गिरी शर्मा सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता राधेश्याम निवासी कल्याणपुरा एवं रवि पिता जगन्नाथ निवासी पानवाडी मोहल्ला बडवानी, जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2)/ आबकारी वृत बड़वानी 1 वर्ष का
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा विजय सिंह कावछा द्वारा अपने फैसले में आरोपी अकाराम पिता टेमरिया बारेला उम्र 47 वर्ष निवासी- गुमड़िया खुर्द थाना निवाली जिला बड़वानी को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी संजय पाल मोरे सहायक जिला
बिलासपुर. मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर करता था परेशान आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04/10/ 2020 को प्रार्थीया थाना सिरगिट्टी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की जान पहचान का मुकेश साहू निवासी रायपुर प्रार्थीया के घर में
सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीष (स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985)म0प्र0 के न्यायालय में आरोपी यौगेश गुप्ता पिता दयाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी मराठीपुरा उप्रोज के पास तहसील मोहदा जिला हमीरपुर (उ.प्र.) को अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(बी) मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक साहब द्वारा आरोपी सखाराम पिता भुवानसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन भादवि, एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनाक
सागर. न्यायालय आर.पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड
बिलासपुर. मिशन सिक्योर बिलासपुर के तहत लगाए गए 200 से अधिक कैमरों से मिली सफलता,आरोपी से चोरी हुए 2.38 लाख नगद बरामद100से अधिक ऑटो की तसदिकी उपरांत प्राप्त की गई आरोपी के निवास की जानकारी आरेापी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय किया गया पेश मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी समीत अग्रवाल
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी संजय पिता श्यामराव उम्र 42 वर्ष निवासी खलबुजुर्ग थाना धामनोद जिला धार को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 30,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की