Tag: आरोपी

चोट कारित करने वाले आरोपी को किया गया दंडित

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन चढ़ार को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ ने की।

नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पाण्डाव झारिया को धारा 342, 376 भादवि एवं पाक्सो एक्टो में दोष सिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के जुर्माने से दंडित किया गया। शासन की

जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

भोपाल. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान ने जबरदस्ती शा‍रीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी रवि जाटव की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने किया। एडीपीओ सुश्री दिव्याा शुक्लान ने बताया कि फरियादिया ने थाना गोविंदपुरा थाने पर रिपोर्ट लेख कराई

सहकारी समिति में जमा राशि का गबन करने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमान अपर सत्र न्याायाधीश राकेश शर्मा ने गबन के आरोपी अशोक कुमार जैन एवं कमला गोयल को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 150000-150000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित राय ने किया। एडीपीओ अमित राय ने बताया

मारपीट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 26.12.2003 को आरोपी किशनपाल द्वारा फरियादी जगभान की लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई जिससे जगभान को अस्थिभंग हुआ था। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 01/2004 अंतर्गत धारा 325,34 भादवि विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत माननीय

मारपीट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 26.12.2003 को आरोपी किशनपाल द्वारा फरियादी जगभान की लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई जिससे जगभान को अस्थिभंग हुआ था। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 01/2004 अंतर्गत धारा 325,34 भादवि विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत माननीय

पिकअप लेकर मवेशी चोरी करने आये थे, दो को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया

बिलासपुर. पिकअप वाहन लेकर मवेशी चोरी करने आए दो चोरों को ग्रामीणों ने, रंगे हाथों पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है ।तीन आरोपी भागने में सफल हो गए । रतनपुर पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है । सूत्रों के अनुसार रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा निवासी सब्जी विक्रेता दिनेश

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर. सिरगिट्टी पुलिस ने बहला-फुसलाकर नाबालिक को साथ ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृत बालिका को मुक्त कराया है । सिरगिट्टी पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र रहने वाली महिला ने 16 नवंबर 2020 को अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण किए जाने संबंधी रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि

एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय मनोज कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर, के न्यायालय नें एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण ब्रजलाल पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 71 साल एवं देवेन्द्र पिता ब्रजलाल अहिरवार उम्र 28 साल दोनों निवासी भगतसिंह वार्ड थाना मोतीनगर, जयन्ती पत्नि दीपक अहिरवार उम्र 33 साल निवासी भूतेष्वर वार्ड, थाना मोतीनगर, जिला सागर म.प्र. को

टक्कर मारने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा कार से टक्कर मारने वाले आरोपी विशाल पिता कैलाश निवासी भीलखेड़ा बसाहट, जिला बड़वानी को धारा 279 भादवी में 500 रुपये , 338 में 1000 रुपये एवं एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

फर्जी नामों पर बनाई सोसायटी एवं धोखाधडी के मामले में शाहनवाज खान को दो दिन का पुलिस रिमाण्ड

भोपाल. मप्र के बहुचर्चित यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के अन्य धोखाधडी कर सोसायटी बनाने के मामले में उसके आरोपी पुत्र शाहनवाज खान को भोपाल के न्यायालय शिवाराज सिंह गवली जेएमएफसी ने दो दिन की पुलिस रिमाण्ड पर दिनांक 11. 02.2021 के दोपहर तीन बजे तक के लिए थाना श्याुमला हिल्सय के सुपुर्द किया।

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने 5000 रूपये का लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी बिषन पिता रामेश्वर निवासी झरीमाता को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह

नाबलिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी निवासी मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 08.08.2020 को मौखिक

खुफिया तंत्र फेल : गोली कांड के आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस

बिलासपुर. पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर हो चुका है और यही कारण है कि सराफा व्यापारी को गोली मारने वाले आरोपी पकड़ से दूर है। पेट्रालिंग गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर सराफा व्यापारी को गोली मारकर भागने वाले आरोपी कहां जाकर छिपे हुए है कि पुलिस उनका पता तक नहीं लगा

VIDEO : मोबाइल लूटपाट करने वाले आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर. सिटी कोतवाली पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले दो आरोपी और एक खरीददार को गिरफ्तार कर इनके पास से 6 नग मोबाइल और मेस्ट्रो गाड़ी जप्त किया। सिटी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक जो मोबाइल बेचने के फिराक में घूम रहा है जहाँ पुलिस ने

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 1 वर्ष का कठोर कारावास

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी प्रवीण उर्फ पिंटु मनोहर नि. ग्राम सजवानी, जिला बड़वानी को कच्ची हाथ भट्टी शराब को विक्रय करने एवं अवैध रूप से आधिपत्य रखने के लिए म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में दादु पिता कोमा निवासी चापडिया मोहल्ला पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2200 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

अवैध शराब ले जाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी सुधीर उर्फ जानू यादव जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक

सट्टा लिखने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा आरोपी विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी जाडिया पिता वाहरिया बारेला निरू- खरतिया फालिया ग्राम फूलजवारी थाना पलसूद की धारा 458, 506, 376(2)एन,376 (एबी) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि
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