May 7, 2024

चोट कारित करने वाले आरोपी को किया गया दंडित

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सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन चढ़ार को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भानगढ आकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 06.06.2015 को सरपंच के घर के सामने बैठा था जो आरोपी लखन चढार अपने घर से आकर बोला तुमने मेरी पंचायत की थी और मुझसे आकर भिड़ गया और मुंह से उसकी अंगुली को काट लिया, वहां उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया। उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये और प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लखन चढ़ार को धारा 324 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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