भोपाल. विशेष सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह एट्रोसिटी ने आरोपी शादाब कुरैशी को धारा 302 भादवि में आजवीवन कारावास एवं 2000रू का जुर्माना एवं धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू जुर्माना, आर्म्स एक्ट7 धारा 25 ए 1बी में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रू के जुर्माना, धारा 27