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मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण हल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा को धारा 323/34 भादवि मे 06-06 माह के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल

दुष्कृत्य के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय  प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय पिता हरिराम अहिरवार को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास व 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी

मारपीट करने वाले आरोपीगण पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 03-03 वर्ष के

9 साल पुराने प्रकरण में आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष का कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को दोषी मानते हुए 03-03 वर्ष के

जान से मारने की नियत से गोली मारने वाले आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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